1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी, NHAI ने तय की नई दरें – जानें आपके रास्ते पर क्या असर होगा
अगर आप एक्सप्रेसवे या नेशनल हाइवे से रोजाना सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देशभर के कई टोल प्लाज़ा पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी, जबकि 31 मार्च की आधी रात से ही बदलाव प्रभावी हो जाएगा।
लखनऊ रूट पर सबसे ज्यादा असर
लखनऊ से गुजरने वाले प्रमुख हाईवे रूटों पर अब यात्रा महंगी हो जाएगी। लखनऊ-कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे रूटों पर टोल में बढ़ोतरी की गई है।
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हल्के वाहनों (कार/जीप) के लिए टोल ₹5 से बढ़ाकर ₹10
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भारी वाहनों के लिए टोल ₹20 से बढ़ाकर ₹25 कर दिया गया है।
एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे भी महंगा
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच-9 से यात्रा करने वालों की जेब पर अब और बोझ बढ़ेगा।
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सराय काले खां से मेरठ तक कार/जीप का टोल ₹165 से बढ़ाकर ₹170
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लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए टोल ₹275
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ट्रकों के लिए अब ₹580 चुकाने होंगे।
छिजारसी टोल प्लाज़ा (एनएच-9) पर भी बदलाव:
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कार का टोल ₹170 से बढ़कर ₹175
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लाइट कमर्शियल व्हीकल्स: ₹280
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बस/ट्रक: ₹590
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7 या उससे अधिक एक्सल वाले भारी वाहनों के लिए अधिकतम टोल ₹590
गाजियाबाद से मेरठ जाने वालों को अब ₹70 की बजाय ₹75 टोल देना होगा।
दिल्ली-जयपुर हाईवे और एनएच-44 रूट भी प्रभावित
खेरकी दौला, घरौंडा और घग्घर टोल प्लाज़ा पर भी नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
घरौंडा टोल की नई दरें:
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एक तरफ का टोल ₹195
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आने-जाने का टोल ₹290
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भारी वाहनों (बस/ट्रक) के टोल पास की कीमत ₹21,000 से बढ़ाकर ₹21,750
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स्थानीय निवासियों को भी ₹5 से ₹10 तक ज्यादा देना होगा
घग्घर टोल प्लाजा:
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कार/जीप/वैन के टोल में ₹5 की बढ़ोतरी
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मंथली पास ₹145 महंगा
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बस/ट्रक पास ₹475 का होगा
खेरकी दौला टोल प्लाज़ा (दिल्ली-जयपुर हाईवे):
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बड़े वाहनों का टोल ₹5 बढ़ा
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वापसी पर भी छूट नहीं, यानी दो तरफा यात्रा पर सीधे ₹10 का अतिरिक्त खर्च
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मासिक पास ₹930 से बढ़कर ₹950
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कमर्शियल कार/जीप का मासिक पास ₹1255
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LMV/मिनीबस चालकों को ₹125 देना होगा
वाराणसी-गोरखपुर और रोहतक में भी टोल टैक्स बढ़ा
वाराणसी-गोरखपुर एनएच-29 एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।
हरियाणा के रोहतक शहर में मखदौली और मदीना टोल प्लाज़ा पर भी नई दरें लागू होंगी:
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कार चालकों को ₹5 अतिरिक्त
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बस और ट्रक मालिकों को ₹10 ज्यादा देना होगा।
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