रायपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, गांजा तस्करी में महिला आरोपी को मिली सजा
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों (ड्रग्स) के अवैध कारोबार और तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने मामले में नामजद महिला तस्कर को पूरी तरह दोषी करार देते हुए जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी महिला पर शहर के भीतर अवैध रूप से नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री करने और युवाओं को नशे के जाल में धकेलने का गंभीर आरोप था, जो अदालत में पूरी तरह साबित हो गया।
पुरानी बस्ती पुलिस ने दर्ज किया था एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा
विभागीय और कानूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे मामले की कड़ियां रायपुर के पुरानी बस्ती पुलिस थाने से जुड़ी हैं। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी महिला के खिलाफ अपराध क्रमांक 17/2026 के अंतर्गत मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 20(बी) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। थाना स्तर पर विवेचना टीम ने मामले की सघन जांच की, मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और वैधानिक समय-सीमा के भीतर आरोपी महिला हिना परवीन उर्फ छोटी के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ अदालत में चालान (चार्जशीट) दाखिल किया था।
अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला, जुर्माना न देने पर बढ़ेगी जेल की अवधि
विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान दर्ज करने और पुलिस द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी व भौतिक साक्ष्यों के बारीक अध्ययन के बाद आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी को कसूरवार ठहराया। अदालत ने कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषी महिला को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास (कड़े अलगाव और श्रम के साथ जेल) की सजा सुनाई।
इसके साथ ही, माननीय न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड (अर्थदंड) भी अधिरोपित किया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि यदि दोषी महिला द्वारा तय समय के भीतर जुर्माने की यह राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की जाती है, तो उसे कोर्ट के नियमों के मुताबिक अतिरिक्त कारावास (जेल की अतिरिक्त अवधि) भुगतनी होगी।
नशे के सौदागरों के खिलाफ रायपुर पुलिस का महाअभियान रहेगा जारी
इस महत्वपूर्ण अदालती फैसले के बाद रायपुर जिला पुलिस प्रशासन ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में मादक पदार्थों के अवैध नेटवर्क और सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लगातार धरपकड़ की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी अवैध नशीली सामग्रियों के खिलाफ यह विशेष अभियान और ज्यादा कड़ाई से जारी रहेगा। पुलिस का मुख्य लक्ष्य ऐसे संवेदनशील मामलों में बेहद कम समय के भीतर वैज्ञानिक विवेचना पूरी करना है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के जरिए उनके किए की सजा दिलाई जा सके।
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