अमानतुल्लाह को राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान व उनके समर्थकों के खिलाफ सोमवार को पुलिस टीम पर हमला करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई अपराध शाखा की टीम की गिरफ्त से हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को छुड़ाने पर की गई।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (1 अप्रैल 2026 )
प्रदेश की लाइफलाइन हुई सशक्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी
एपिस्टीन सेक्स कांड: प्रभावित पीड़ितों को बैंक देगा 686 करोड़ रुपये का मुआवजा
ट्रंप नरम हुए, होर्मुज जलमार्ग खोले बिना ही युद्ध समाप्ति के दिए संकेत
भारत की काले जादू की राजधानी...........जहां चुनाव के दौरान नेता लगाते हैं हाजरी